हरियाणा जींद में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दस वर्ष की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने तथा उसके दूसरे साथी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 20 अगस्त 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 19 अगस्त को गांव बलियाला फतेहाबाद निवासी कुलदीप ने उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पुलिस ने युवती को बरामद कर कुलदीप गिरफ्तार कर लिया था।
जांच में अपहरण करने में दूसरे युवक बलियाला गांव निवासी भजनलाल का नाम भी सामने आया था। इसमें नाबालिग ने कुलदीप पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया था।
उसी समय से मामले की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने कुलदीप को दस वर्ष कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने तथा साजिश में शामिल भजनलाल को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने डीएलएसए को पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं।