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मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की सजा

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मोबाइल छीनने के आरोप में सेशन जज बलजीत सिंह की अदालत ने नगूरां निवासी राममेहर को पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर राममेहर को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस को दी शिकायत में जामनी निवासी सतीश ने 12 जनवरी 2019 को बताया था कि वह अपने निजी काम से जींद आया हुआ था। बस अड्डे के नजदीक एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया था। पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो आरोपी नगूरां निवासी राममेहर निकला। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने नगूरां निवासी राममेहर को मोबाइल छीनने के जुर्म में पांच साल की कैद 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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