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Jind News: सुल्फा तस्करी मामले में दोषी को छह साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

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नरवाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने सुल्फा तस्करी मामले में आरोपी अमन को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस प्रवक्ता राजेश शर्मा के अनुसार, 10 दिसंबर 2018 को सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम गश्त और अपराध जांच के दौरान क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने गांव झील निवासी अमन को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 400 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सदर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
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अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी अमन को एनडीपीएस एक्ट की धारा तहत दोषी करार दिया।
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