जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते हैं। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है और दो लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है।
उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है। दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है।