जींद। हरियाणा एवं दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के 19 जुलाई शनिवार को जुलाना और गांव नंदगढ़ में प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित करते हुए कार्यक्रम स्थल व हेलीपैड के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान आदि उड़ाने पर, हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल रखने और वीवीआईपी मार्ग के 75 मीटर क्षेत्र में वाहन खड़े करने पर रोक लगाई है। यह आदेश आमजन की सुरक्षा व कानून.व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।