संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. भूपेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को साइबर ठगी के आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी मनीष कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरोपी पर घर बैठे कमाई का झांसा देकर 3.56 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। आरोपी 12 मार्च 2026 से न्यायिक हिरासत में था।
शिकायतकर्ता मॉडल टाउन निवासी सिया को नवंबर 2025 में व्हाट्सएप पर घर बैठे पैसे कमाने को कहा। शुरुआत में छोटे-छोटे निवेश पर मुनाफा देकर विश्वास जीतने के बाद उन्हें टेलीग्राम के एक वीआईपी ग्रुप में शामिल किया गया।
वहां अधिक लाभ का लालच देकर उससे कुल 3.56 लाख रुपये विभिन्न खातों में जमा करवाए गए। बाद में रकम वापस नहीं मिली। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है इसलिए जमानत याचिका मंजूर की जाए। अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए एक लाख रुपये के बांड पर जमानत मंजूर कर ली। संवाद