जींद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान फसल के बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने कहा कि फसल बीमा करवाएं ताकि फसल खराब होने पर किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा मिल सके।
खरीफ सीजन की फसलों का बीमा किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं और जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते, वह अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले बैंक में लिखित में सूचित करें, जिससे बीमा काट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि रक्षक पोर्टल पर किसान खराब हुई फसल की सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकता है।
योजना के तहत तीन प्रकार के जोखिमों को कवर किया जाता है। इसमें धान फसल में जलभराव लागू नहीं होगा, जबकि ओलावृष्टि, बादल फटना, आसमानी बिजली गिरने से आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। दूसरा फसल कटाई के बाद फसल सूखने के लिए पड़ी हो तो उस दौरान ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा या गैर मौसमी बरसात से नुकसान कवर किया जाता है।