संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी एडीशनल सेशन जज वर्षा जैन ने खारिज कर दी।
एक महिला ने हाईकोर्ट के माध्यम से शहर थाने में 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें उसने नांगल चौधरी के एक व्यक्ति पर 10 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। बेटी के साथ भी गलत हरकतें करने का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की गुहार लगाई थी, लेकिन एडीशनल सेशन जज वर्षा जैन ने आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। आरोपी नांगल चौधरी क्षेत्र का रहने वाला है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह पंजाब की रहने वाली है। उसकी पहली शादी पंजाब के व्यक्ति से हुई थी। उनसे उनके दो बच्चे हैं। शादी के कुछ साल बाद पति की मौत हो गई और उसके बाद उनकी शादी नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। इस शादी से उनको एक लड़की और हुई और करीब तीन साल के बाद उनके घरवालों ने घर से निकाल दिया। साथ ही आरोपी के साथ रहने का दबाव बनाने लगे।
आखिरकार जब आरोपी ने उससे वादा किया कि वह उससे शादी करेगा तो वह मान गई। 2015 से अब तक वह सिर्फ शादी का वादा कर उसका शोषण ही करता रहा। अब करीब 10 साल से साथ रहने के बाद जब उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी ने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया।