। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को छह माह की पेंशन एडवांस में दी जाएगी। जिले में 8253 विकलांग हैं, जो इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को छह माह की पेंशन के रूप में 8400 रुपये एडवांस दिए जाएंगे। डीसी विनय सिंह ने बताया कि नि:शक्त व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो सुविधाएं उसे प्राथमिकता के आधार पर चाहिए, उनकी व्यवस्था कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ उन्हें एडवांस पेंशन राशि दी जा रही है।
नि:शक्तता के अनुसार नि:शक्त व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर रैंप बनाने या अपने दैनिक जीवन स्तर में सुधार के लिए किसी भी तरह से इस राशि को खर्च कर सकते हैं। खर्च करने के उपरांत नि:शक्त जनों को इस राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र देना होगा। उसमें इस बात को दर्शाना होगा कि उसने किस काम के लिए इस राशि का उपयोग किया है। नि:शक्त जनों द्वारा एडवांस में ली गई इस राशि की प्रति माह पेंशन से 200 रुपये कटौती की जाएगी। इस दौरान 42 माह के लिए 1400 रुपये की जगह 1200 रुपये पेंशन संबंधित व्यक्ति को मिलेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल वही नि:शक्त जन ले सकते हैं, जो वर्तमान में समाज कल्याण विभाग से नि:शक्त जन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। नए लाभार्थी जिन्होंने नि:शक्त जन पेंशन बनवाने के लिए अपना फार्म भरा है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते । नि:शक्त जन पेंशन जारी होने के बाद ही इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। जिले में ऐसे 386 नि:शक्त जन हैं।