जींद। एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने हमला करने के आरोपी ऐंचरा खुर्द निवासी साजिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर प्लॉट को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप है। ऐंचरा खुर्द निवासी अंकित ने 19 अप्रैल को एफआईआर में बताया था कि 18 अप्रैल को वह अपने पिता सुभाष के साथ प्लॉट में निर्माणाधीन दीवार की पानी से तराई कर रहे थे। देर शाम को पड़ोसी पवन और दीपा उनके ताऊ के लड़के सुरेंद्र के घर गए और उन्होंने कहा कि हमारे प्लॉट में पड़ी ईंट हटा लो।
सुरेंद्र ने उसी दिन रात नौ बजे गली से गुजर रहे पवन को आवाज देकर बुला लिया और कहा कि प्लॉट न तो तुम्हारा है न तुम्हारे परिवार वालों का है। फिर तुम उनके घर क्यों गए। इसी बात पर वह गाली-गलौज करने लगा।
आवाज सुनकर पवन के बेटे आबिद और साजिद और उनके परिवार के रणधीर लाठी-डंडे लेकर आ गए। उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने पवन, रणधीर, आबिद और साजिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन है। संवाद