विचाराधीन कैदी की हत्या का प्रयास करने वाले दो लोगों को अदालत ने सुनाई सात-सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने एक विचाराधीन कैदी की हत्या करने का प्रयास करने वाले दो दोषियों को सात-सात साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियान के अनुसार सफीदों के वार्ड नंबर सात का निवासी नवीन हत्या के एक मामले में जींद जेल में बंद था। सात जुलाई 2012 को नवीन की सफीदों की अदालत में पेशी थी। पुलिस उसे जींद जेल से सफीदों लेकर गई थी। पेशी भुगतने के बाद एएसआई सतपाल व दो सिपाही उसे लेकर वापस जींद आ रहे थे। जब वे नवीन को लेकर जींद शहर में गोहाना रोड स्थित पुलिस अधीक्षक निवास के पास बस से उतरे तो एक मारुति कार में आए बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली नवीन को लगी व एक गोली बदमाशों के साथ आए उचाना निवासी सलीम को लगी। पुलिस ने मौके पर सलीम को दबोच लिया। सलीम ने पुलिस को बताया था कि वे नवीन की हत्या करने आए थे। उनके साथ पानीपत जिले के गांव सिवाहा निवासी प्रसन्न उर्फ बल्ला भी था। पुलिस ने बाद में बल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उचाना निवासी सलीम व पानीपत जिले के गांव सिवाहा निवासी प्रसन्न उर्फ बल्ला को सात-सात साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।