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तस्कर को पुलिस हिरासत से भगाने के दोषी एएसआई को पांच साल की कैद

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चार साल पहले सदर थाना पुलिस की हिरासत से फरार तस्कर के मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई ऋषिराज को पांच साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में रिश्वर देकर आरोपी को फरार करवाने के जुर्म में नशा तस्कर के भाई कमल को अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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वर्ष 2015 में नशा तस्करी के आरोप में मध्य प्रदेश निवासी सुजैन को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी रात को सुजैन पुलिस हिरासत से भाग गया था। जांच के दौरान सुजैन के भाई कमल ने खुलासा किया था कि अपने भाई को पुलिस हिरासत से भाई को भगाने के लिए एएसआई ऋषिराज को एक लाख पांच हजार रुपये रिश्वत दी थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में एएसआई ऋषिराज से रिश्वत के तौर पर लिए गए पैसे को बरामद कर लिया गए थे। अब अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।
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