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हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना

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हत्या के दोषी को उम्रकैद, पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। सवा तीन वर्ष पहले गांव अहीरका में हुई एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने गांव अहीरका निवासी सुरेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव अहीरका निवासी जयसिंह का 31 अक्तूबर 2015 को गांव के पास ही गड्ढों में शव मिला था। शव पर चोटों के निशान थे। जयसिंह के पिता जिले सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि गांव के ही सुरेश, हरीश, हैप्पी, वीरेंद्र ने उसके बेटे की हत्या की है। आरोपी उसके बेटे से रंजिश रखे हुए थे। जिले सिंह ने कहा कि इसी कारण आरोपियों ने उसके बेटे की हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में सुरेश, हरीश, हैप्पी व वीरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने इस मामले में सुरेश को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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