अलेवा थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव से युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
अलेवा थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी महिला ने 8 जून 2017 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि गांव अलेवा निवासी बिजेंद्र व दीपक ने उसकी बेटी का नौ मार्च को अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी उसे एक सुनसान जगह ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर बिजेंद्र और दीपक के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने बुधवार को इस मामले में दीपक व बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 वर्ष का कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।