जींद। एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उचाना थाना के एक गांव की महिला ने पांच जून 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव का ही एक युवक बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में जांच अधिकारी उप निरीक्षक राजेश कुमारी ने लड़की को बरामद कर लिया और उसके बयान दर्ज कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। आरोपी को पकड़कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। बाद में जांच अधिकारी ने ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किया। इसके आधार पर सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद