जींद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शहर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने तीन सितंबर 2018 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 13 वर्षीय लड़की का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। जांच के दौरान अपहरण करने के आरोप में दरियावाला निवासी वीरेंद्र व शहर के अपराही मोहल्ला निवासी दर्शन का नाम सामने आया। उनको पुलिस ने पांच सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मामले में उपनिरीक्षक यशवीर ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर गुरविंद्र कौर की अदालत ने मंगलवार को दोनों को 20 वर्ष कैद और 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।