चार वर्ष पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सदर नरवाना थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का ही रहने वाला युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी राकेश को 1 जून 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की जांच एएसआई संतोष देवी ने की और राकेश के खिलाफ दुष्कर्म करने के तथ्य अदालत में पेश किए। वीरवार को एएसजे गुरविंद्र कौर ने राकेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।