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134-ए के तहत बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक काट रहे सीएससी व कंप्यूटर सेंटरों के चक्कर

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नियम 134ए : सर्वर नहीं कर रहा काम, कैसे करें आवेदन
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अमर उजाला ब्यूरो
जुलाना। निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत बच्चों का दाखिल करवाना अभिभावकों के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। प्रशासन द्वारा कहा गया था कि फार्म ऑनलाइन भरे जा सकेंगे, लेकिन जो लिंक दिया गया है उसका सर्वर काम नहीं कर रहा है। इस कारण अभिभावक असमंजस में हैं कि उनके बच्चे कहीं दाखिले से वंचित न रह जाएं।
स्कूलों मेें 10 फीसदी के हिसाब से नियम 134ए के अनुसार बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो लिंक दिया है वह काम नहीं कर रहा है। अभिभावकों को कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन के बजाय आवेदन ऑफलाइन ही जमा होते थे। जिन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा करवाया जाता था। एक जगह ही काम हो जाता था। जब लिंक काम ही नहीं कर रहा तो फार्म ऑनलाइन कहां से करवाएं। अभिभावकों को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा।
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ऑफलाइन के लिए जरूरी दस्तावेज
134 ए नियम के तहत बीपीएल की लिस्ट, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, बच्चे के दो फोटो, बच्चे व अभिभावक के आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, अभिभावक का वोटर कार्ड, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। फार्म को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया जा सकेगा।
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