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किशोरी से अश्लील हरकत करने के दोषी को दस साल की सजा

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एडीजे देवेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी से अश्लील हरकत करने के जुर्म में एक युवक को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 22 जनवरी 2018 को जुलाना थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह किसी कार्यवश घर से बाहर गया हुआ था। घर में उसकी दो नाबालिग बेटियां अकेली थी। बड़ी बेटी दादा को देखने बगल वाले मकान में चली गई, जबकि घर में उसकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। उसी दौरान पड़ोसी युवक संदीप उनके घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दी। शोर सुनकर उसकी दूसरी बेटी भी मौके पर पहुंच गई और विरोध किया। जिस पर संदीप ने दोनों के साथ मारपीट की और फरार हो गया। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि संदीप पहले भी उसकी बेटी की तरफ गलत इशारे करता था। जुलाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर संदीप के खिलाफ अश्लील हरकत करने, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने संदीप को 10 वर्ष कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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