बहादुरगढ़। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के पास यदि पुराने मेट्रो कार्ड पड़े हैं तो वह दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) को जमा करा सकते हैं। कार्ड जमा कराने पर उन्हें उनकी सिक्योरिटी वापस मिलेगी, लेकिन कार्ड में बैलेंस नहीं मिलेगा।
अक्सर लोग सोचते हैं कि कार्ड्स में फंसे सिक्योरिटी डिपॉजिट और बैलेंस का क्या होता है। ऐसा ही एक सवाल बहादुरगढ़ के एक ट्विटर यूजर ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से पूछा, जिसका जवाब अब हजारों यात्रियों के लिए फायदे का सौदा बन गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन से विकास सिन्हा नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर डीएमआरसी को टैग करते हुए पूछा कि मेरे पास 4 दिल्ली वन कार्ड हैं, जिनकी अब मुझे जरूरत नहीं है।
क्या मुझे इन कार्ड्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल सकता है? अगर हां, तो इसे वापस करने और रिफंड पाने की प्रक्रिया क्या है? इस पर डीएमआरसी ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन बैलेंस नहीं। डीएमआरसी ने इस सवाल का जवाब देते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसे जानना हर यात्री के लिए जरूरी है।
डीएमआरसी के अनुसार, आप अपना पुराना मेट्रो कार्ड वापस करके सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस पा सकते हैं। कार्ड में बचा हुआ बैलेंस वापस नहीं मिलेगा। डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक, स्मार्ट कार्ड में बचा हुआ बैलेंस नॉन-रिफंडेबल होता है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने की शर्तें
- कार्ड सही सलामत हो : रिफंड के लिए आपका कार्ड फिजिकली ठीक होना चाहिए और मशीन द्वारा रीड किया जाना चाहिए। टूटे-फूटे या डैमेज कार्ड पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- 20 रुपये की प्रोसेसिंग फीस : आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से 20 रुपये की प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी।
- कहां जमा करें : आप किसी भी मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर सेंटर पर जाकर अपना कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
- नेगेटिव बैलेंस का समायोजन : अगर आपके कार्ड में कोई नेगेटिव बैलेंस है, तो उसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटा जाएगा।