झज्जर।पुलिस लाइन में सोमवार को तीन नए कानून के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दो सहायक प्रोफेसर आशीष शर्मा व अवनिका शर्मा ने अनुसंधानकर्ताओं को एक जुलाई से लागू होने वाले तीन कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
सहायक प्रोफेसर आशीष शर्मा ने बताया कि करीब 150 साल (ब्रिटिश काल से) पुराने समय से चले आ रहे कानून को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वे कानून आज के समय में न्याय दिलाने में सही नहीं बैठ रहे थे। नए कानून के आने से जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने में कम समय लगेगा, वही इन कानून में टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है। इस कानून के लागू होने से शिकायतकर्ता अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से ई-एफआईआर दर्ज कर सकता। इन नए कानून में महिलाओं बच्चों को प्राथमिकता दी गई है और सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नए कानून में पुलिस को भी कई तरह की शक्तियां प्रदान की गई है। सहायक प्रोफेसर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को पहले ही इन नए कानून के बारे में जानकारी देना है ताकि इन नए कानून को अच्छी तरह से लागू किया जा सके।