संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नीलम झाझरिया की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ओर से दायर ऋण वसूली वाद में बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अमादलपुर निवासी गुलशन को 6.40 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि तीन माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बैंक के दावे को स्वीकार करते हुए मुकदमे का एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) डिक्री पारित की।
अदालत में दायर मामले के अनुसार गुलशन ने दिसंबर 2022 में कार्यालय उपयोग के लिए लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य उपकरण खरीदने हेतु पीएनबी की माछरौली शाखा से 4.75 लाख रुपये का टर्म लोन और 2.85 लाख रुपये की कैश क्रेडिट सीमा प्राप्त की थी। इसके लिए उसने बैंक के साथ ऋण एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। बैंक का आरोप था कि ऋण राशि प्राप्त करने के बाद उधारकर्ता ने तय समय के अनुसार किस्तों का भुगतान नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते उसे एक्स-पार्टी घोषित कर दिया गया।