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मेट्रो में बिना मास्क सफर करना पड़ेगा महंगा

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मेट्रो में यात्रियों के चालान काटते अधिकारी। - फोटो : Bahadurgarh
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बहादुरगढ़। मेट्रो ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क न लगाना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन न करना भारी पड़ रहा है। इनका उल्लंघन करने पर अब तक 2000 से अधिक लोगों का चालान किया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ) के नियमों के मुताबिक, मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 200 रुपये का चालान किया जाता है।
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अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो में यात्रा के दौरान लोग खुद नियमों का पालन करें। ऑफ पीक ऑवर में यात्रा करें, जिससे भीड़ कम मिले। ऐसे में लोगों को चाहिए अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा के मद्देनजर मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। डीएमआरसी के मुताबिक, 27 मार्च को ही शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर 684 यात्रियों का चालान किया गया था।
दिल्ली मेट्रो के यात्री करें इन नियमों का पालन
शारीरिक दूरी बनाए रखें मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम लगातार ट्वीटर हैंडल के जरिये सेवाओं के बारे में बताता रहता है, उस पर भी नजर रखें। पीक ऑवर में 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का मार्जन लेकर चलें। मास्क नहीं लगाने पर चालान होना तय है। मेट्रो ट्रेन के भीतर एक सीट छोड़कर बैठने का नियम है उसका अनिवार्य रूप से पालन करें। सबसे जरूरी चीज यह है कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग करें, याद रखें वह आपकी सेवा में हैं, ताकि आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। गाइड लाइन का पालन करें
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दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मेट्रो ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े नियमों और गाइडलाइन का जरूर पालन करें। अगर अधिक संख्या में लोग शारीरिक दूरी और मास्क न लगाने के नियम का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कि स्टेशनों के द्वार पर प्रवेश भी बंद करने पड़ें। दिल्ली मेट्रो कोविड काल में 25,000 से अधिक लोगों का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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अनुज दयाल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कार्यकारी निदेशक (सीसी)।
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