झज्जर। विधानसभा आम चुनाव के चलते चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देश अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में एग्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से शनिवार 5 अक्तूबर को शाम 6:30 बजे तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से प्रसार के माध्यम से एग्जिट पोल के किसी भी प्रकाशन पर प्रतिबंध रहेगा।
18 सितंबर को प्रात: 7 बजे से पांच अक्टूबर को शाम 6.30 बजे तक की अवधि, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन, प्रचार करना या किसी अन्य तरीके से किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में 8 सितंबर को आयोजित होगी प्रथम रिहर्सल
जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को लेकर पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में 8 सितंबर को दो शिफ्टों में प्रथम रिहर्सल आयोजित की जाएगी। डीसी ने बताया कि प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है। इसमें पीठासीन अधिकारियों व सहायक पीठासीन अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित गई है।