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Jhajjar-Bahadurgarh News: बीमा कंपनी को दिए वाहन की बीमा राशि के देने के आदेश

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झज्जर। उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में सुनवाई करते हुए वाहन का बीमा क्लेम नहीं देने पर राशि देने के निर्देश दिए हैं। उखलचना निवासी सुरेश चौधरी ने कहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पॉलिसी के तहत वाहन का बीमा करवाया था जो 8 दिसंबर 2018 से सात दिसंबर 2019 तक के लिए वैध था।
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वाहन का बीमित घोषित मूल्य तीन लाख रुपये था। इसके बाद 10 सितंबर 2019 को शिकायतकर्ता के वाहन का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कराई।
शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को वाहन के एक्सीडेंट के बारे में सूचित किया। सर्वेयर ने वाहन का निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। सर्वेयर के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने वाहन को राज मोटर्स, दिल्ली-रोहतक रोड के पते पर छोड़ दिया जो अधिकृत सर्विस सेंटर है।
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सेंटर ने शिकायतकर्ता के उक्त वाहन की मरम्मत के लिए 62,965 रुपये का अनुमान लगाया। शिकायतकर्ता ने क्लेम के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए। बीमा कंपनी ने उसका क्लेम खारिज कर दिया। इस पर उसे राशि खुद भरनी पड़ी।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजा लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। इस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के प्रधान डॉ. शहाबुदीन, सदस्य श्रीनिवास खुंडिया, सदस्य वीना रानी ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता के पक्ष में 62,965 रुपये का पेमेंट करने का निर्देश दिए।
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इस शिकायत को फाइल करने की तारीख यानी 18 दिसंबर 2019 से वास्तविक पेमेंट होने तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ भी देने होंगे।
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