झज्जर। जेल में बुधवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें चोरी के मामलों में बंद हवालातियों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में कुल पांच मामलों को रखा गया, जिनमें से तीन का मौके पर ही निपटारा किया। इनमें सभी आरोपी चोरी के आरोप में जेल में बंद थे। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल ने प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर तीन केसों को खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने के निर्देश जारी किए। इनमें एक आरोपी पर गोशाला से दान पात्र उखाड़ने का आरोप था। आरोपी 2 महीने 10 दिन से हवालात में बंद था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद अदालत ने हवालात में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, दूसरा आरोपी बाइक चोरी के मामले में पिछले 3 महीने 3 दिन से हवालात में बंद था। इसके अलावा तीसरे पर घर से ज्वेलरी, मोबाइल और नकदी चोरी करने का आरोप था, जो 4 महीने 17 दिन से जेल में बंद था। लोक अदालत में इन मामलों पर भी सुनवाई की और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इनको भी सीजेएम की लोक अदालत में रिहा कर दिया गया।