झज्जर। जिला नगर आयुक्त परवेश कादियान ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के सभी बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान 30 सितंबर 2024 तक करता है उसकी तरफ बकाया मूल राशि के 15 प्रतिशत राशि की एकमुश्त छूट व ब्याज की सौ प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। संपत्ति मालिक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति को स्वयं प्रमाणित करना होगा। उन्होंने नागरिकों से संपत्ति कर की अदायगी करते हुए योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। संवाद