बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए और उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी 10 साल तक की बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकता है।
दो बच्चियों के नाम पर खुलवाया जा सकता है खाता
उन्होंने बताया कि अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपए और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है।
हर साल 250 रुपये जमा नहीं कराने पर बंद हो सकता है खाता
हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपये जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जून 2015 को पानीपत से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत : बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं।