फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhajjar-Bahadurgarh News: विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच के नियम समझाए, पॉक्सो एक्ट की दी जानकारी

विज्ञापन
विज्ञापन
नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय न में शुक्रवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की चेयरपर्सन डॉ. रितु वाई.के. बहल के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित शिविर में प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीलम कुमारी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, पॉक्सो एक्ट और गुड टच-बैड टच के बारे में जागरूक किया।
विज्ञापन

सीजेएम नीलम कुमारी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने और न्याय पाने का अधिकार है। विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करे, डराए या किसी बात को छिपाने का दबाव बनाए तो बच्चे चुप न रहें। उन्हें बिना किसी डर के अपने माता-पिता, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। गलत व्यवहार के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों, बाल अधिकारों और मुफ्त विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी। आपात स्थिति, बाल श्रम या उत्पीड़न की शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा डीएलएसए नारनौल के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 के बारे में बताया। विद्यालय की प्राचार्या प्रोमिला यादव ने कहा कि जागरूकता बाल सुरक्षा की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में लीगल लिटरेसी क्लब के इंचार्ज मनोज कुमार, पूनम यादव और मंजु यादव ने सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें