महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नियमावली के तहत प्रतिबंध के बावजूद शहर में वीरवार को खुले मिले एक स्पा सेंटर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी एसडीएम एवं नगर परिषद प्रशासक हितेंद्र कुमार ने दी।
हितेंद्र कुमार ने बताया कि नगर परिषद की टीम को शहर में निरीक्षण के दौरान दिल्ली-रोहतक रोड पर एक स्पा सेंटर खुला मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सरकार ने अभी स्पा सेंटर खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की है। प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर नगर परिषद की टीम स्पा सेंटर पहुंची और कोविड नियमोें की अवहेलना करने पर सेंटर का पांच हजार रुपये का चालान किया। परिषद प्रशासक ने कहा कि अगर स्पा सेंटर संचालक ने तीन दिन में चालान की राशि नहीं जमा की तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।