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मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

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झज्जर। शहर के सेक्टर छह के पास स्कूटी सवार महिला से मोबाइल छीनने के दोषी को बुधवार को अदालत ने पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाी है। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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जानकारी के अनुसार अगस्त 2019 में झज्जर शहर पुलिस चौकी में मनीषा निवासी भदानी ने शिकायत दी थी कि वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर सास के साथ शहर के सेक्टर-6 में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जा रही थी। जब वह सेक्टर-6 के पास पहुंची तो बाइक पर सवार होकर आए एक युवक ने उसकी स्कूटी के हैंडल के साथ लगी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लिया और वहां से फरार हो गया। बाद में उसकी पहचान गांव कबलाना निवासी दिनेश के रूप में हुई थी। सुनवाई के दौरान दिनेश द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका, जिसमें उस पर लगा आरोप झूठा साबित हो सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा ने दिनेश को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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