झज्जर। जिलाधीश शक्ति सिंह ने जिला में सुरक्षा के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। आदेशों कहा गया है जिला झज्जर की राजस्व सीमा में चार या इससे से अधिक लोगों के एकत्रित होने पाबंदी लागू की गई है। इसके अलावा डीजल,पेट्रोल जैसी ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों में जुलूस या अन्य किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में आगे कहा गया है कि आग्नेय शस्त्र, लाठी, कुल्हाड़ी, बरछा, जेली , लाठी, चाकू, गंडासा, साइकिल चेन आदि अन्य ऐसी वस्तु जो हथियार जैसी हो या उपयोग लाई जा सकती है, लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपरोक्त आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद