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Jhajjar-Bahadurgarh News: सीट घोषणा पोर्टल की समय सीमा बढ़ी, अब 20 मार्च तक निजी स्कूलों को देनी होगी जानकारी

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19jjrp05- जिला मौलिक ​शिक्षा अ​धिकारी राजबाला।
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झज्जर। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों के सीट घोषणा प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ा दिया है। निदेशालय ने इसके लिए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। अब 20 मार्च रात्रि 11:59 बजे तक खाली सीटों की जानकारी देनी होगी।
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यह निर्णय पोर्टल पर डेटा सबमिशन की समीक्षा के बाद लिया गया है। इसमें पाया कि कई निजी स्कूलों ने अभी तक अनिवार्य जानकारी जमा नहीं की है जिसमें जिले के भी 51 विद्यालय शामिल हैं। जिले में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 366 है जिसमे से 315 ने जानकारी अपडेट कर दी है।
निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में निजी स्कूलों को तत्काल डेटा की समीक्षा, सत्यापन एवं सबमिशन सुनिश्चित करें।
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पोर्टल पर एडिट-अनलॉक सुविधा उपलब्ध है जिससे पहले से सबमिट किए गए आवेदनों को संशोधित किया जा सकता है लेकिन अंतिम सबमिशन अनिवार्य है। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि केवल फाइनल सबमिटेड चिह्नित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे और अधूरे फॉर्म रद्द हो जाएंगे।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर राजबाला मलिक ने सभी निजी विद्यालयों से अपील की है कि सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल तत्काल पोर्टल पर सीट घोषणा की जानकारी अपडेट करें। आरटीई अधिनियम गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार दिलाता है। समय सीमा का लाभ उठाते हुए सटीक डेटा सबमिट करें।
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आरटीई प्रक्रिया के तहत दाखिलों का संशोधित शेड्यूल...
निजी स्कूलों द्वारा सीट घोषणा- 20 मार्च तक
डीईईओ की तरफ से सत्यापन- 23 से 29 मार्च
सत्यापित स्कूल सूची- एक से 6 अप्रैल तक।
अभिभावकों से आवेदन- 9 से 16 अप्रैल तक
लॉटरी परिणाम एवं स्कूल आवंटन- 20 अप्रैल
निजी स्कूलों में दाखिले-21 से 30 अप्रैल तक।
वेटिंग लिस्ट के दाखिले- एक से पांच मई तक।
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