बेरी। पंचायती भूमि से अवैध तरीके से पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप में उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बेरी ब्लॉक के गांव सिवाना के सरपंच सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बेरी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में उपायुक्त ने जांच के आदेश भी दिए गए हैं व एसडीएम बेरी रेणुका नांदल को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आदेशों के अनुसार पद से निलंबित सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता व पंचायत की चल/अचल संपत्ति जो भी निलंबित सरपंच के नियंत्रण में है उसे तुरंत प्रभाव से बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।
यह था पूरा मामला
वर्ष 2023 में गांव सिवाना की पंचायती जमीन में लगे करीब 270 पेड़ वन विभाग की बिना अनुमति के बेच दिए थे। गांव सिवाना निवासी धर्मेंद्र ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दी। शिकायत मिलने के बाद दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और मामला एनजीटी दिल्ली में पहुंचने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बिना अनुमति के बेचे गए पेड़ों की कीमत 2 लाख 70 हजार रुपये लगाई थी। जुर्माना भरने के बाद मामला वर्ष 2024 में हाईकोर्ट में पहुंच गया। अब जिला उपायुक्त की तरफ से सरपंच सुरेश कुमार को इस मामले में निलंबित कर दिया है।