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Jhajjar-Bahadurgarh News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास व जुर्माना की सजा

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झज्जर। एडिशनल सेशन जज झज्जर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष की कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज झज्जर हेमराज की अदालत ने थाना दुजाना में दर्ज बंधक बना कर, डरा धमका कर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है।
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उप जिला न्यायवादी जोगेंद्र सिंह जांगड़ा ने बताया कि एक कमरे में बंद करके जबरदस्ती डरा धमका कर दुष्कर्म करने के संबंध में 07 जून 2019 को पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी। थाना दुजाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की शिकायत पर थाना दुजाना में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला अंकित किया गया था। जिसके बाद इस मामले के आरोपी आशीष उर्फ सोमबीर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी आशीष उर्फ सोमबीर निवासी जिला झज्जर को अदालत की ओर से दोषी ठहराते हुए उसे दस वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए हैं।
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