बहादुरगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स बकाया छोड़कर गायब हुई 1200 से अधिक फर्मों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग बकाए की वसूली के लिए संपत्ति अटैच करने की तैयारी में है। टैक्स छूट योजना का लाभ उठाने के लिए 27 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
बहादुरगढ़। सरकार का करोड़ों रुपये टैक्स बकाया छोड़कर गायब हुई फर्मों के खिलाफ आबकारी और कराधान विभाग सख्त कार्रवाई में जुट गया है। बहादुरगढ़ स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग के उप आयुक्त कार्यालय ने ऐसी फर्मों की खोजबीन के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।
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27 सितंबर के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए टैक्स बकाए वाली बंद फर्मों की खोजबीन की जाएगी और उनसे 100 प्रतिशत टैक्स की वसूली की जाएगी। बहादुरगढ़ कार्यालय के अंतर्गत ऐसी 1200 से ज्यादा बंद फर्म हैं जिनसे 181 करोड़ रुपये के नेट टैक्स की रिकवरी की जानी है।
इनमें से कुछ फर्मों की जानकारी मिल गई है और अब उनकी संपत्ति अटैच करने की फाइल तैयार की जा रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग की उप आयुक्त सरोज चौधरी ने बताया कि ओटीएस पार्ट-2 स्कीम की अवधि खत्म होने के बाद इस कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि ओटीएस पार्ट-2 स्कीम में 1 जुलाई 2017 से पहले के टैक्स बकाएदारों के केस सेटल करने के लिए चलाई गई थी। इसके तहत एक लाख तक के टैक्स बकाएदारों को 100 प्रतिशत छूट और 1 से 10 लाख के तक के बकाएदारों को 40 प्रतिशत और 10 लाख से 1 करोड़ तक के बकाएदारों को 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जा रही है।
इसके अलावा 10 करोड़ से ऊपर के सभी बकाएदारों को केवल बकाया टैक्स का भुगतान करना होगा उनका ब्याज पैनेल्टी पूरी तरह माफ की गई है। सरोज चौधरी ने बताया कि छोटे डीलर्स ने योजना का पूरा फायदा उठाया है जबकि बड़े डीलर्स अभी काफी बाकी है। अब योजना का फायदा उठाने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं।
27 सितंबर शाम 5 बजे तक ही योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं। वहीं जीएसटी रिफोर्म पर बात करते हुए सरोज चौधरी ने बताया कि उद्यमियों और व्यापारियों से बातचीत कर जीएसटी में राहत का फायदा आम ग्राहक तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग की तरफ से जागरूकता रैली भी आयोजित की जाएगी।