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Jhajjar-Bahadurgarh News: दीपावली पर सरेआम बिक रहे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे

Mon, 20 Oct 2025 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
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19jjrp06- पुलिस थाने के बाद सरेआम फड़ लगाकर पटाखे बेचता हुआ। संवाद
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झज्जर। दीपावली की आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इसके बावजूद ग्रीन पटाखों की बिक्री व खरीद को लेकर प्रशासन के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और न ही प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर कोई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के निर्देश जारी किए हैं। बाजार में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बिक रहे हैं।
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शहर के अधिकतर मुख्य बाजारों में लोग फड़ लगाकर पटाखे बेच रहे हैं। यही नहीं शहर में व सदर थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर लोग फड़ लगाकर पटाखे बेच रहे हैं। आंबेडकर चौक, बेरी गेट, हनुमान मंदिर के पास, चौपटा बाजार, पुराना बस अड्डा रोड पर भी कई लोग फड़ लगाकर सरेआम पटाखे बेच रहे हैं जबकि इन पर प्रतिबंध है।
लाइसेंस को लेकर कोई आदेश नहीं
हर बार पटाखों की बिक्री को लेकर अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। बाकायदा उनको बेचने के लिए जगह प्रशासन की तरफ से तय की जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। रविवार को छोटी दीपावली मनाई गई और सोमवार को दीपावली का मुख्य पर्व है, लेकिन इस बार पटाखों की बिक्री को लेकर कोई आदेश नहीं हैं।
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दीपावली पर सिर्फ ‘ग्रीन क्रैकर्स’ फोड़ने की अनुमति, समय भी तय

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने आदेश जारी करते हुए झज्जर जिले में ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आदेशानुसार केवल ग्रीन क्रैकर्स (पर्यावरण अनुकूल पटाखे) ही निर्धारित समयावधि में चलाए जा सकेंगे। जिले में सभी प्रकार के पटाखों (सीरिज क्रैकर्स या लड़ी वाले पटाखे आदि) पर रोक रहेगी, क्योंकि ये हवा में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन पटाखों को दीपावली के दिन 20 अक्तूबर को सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से रात 10 बजे तक जलाया जा सकेगा। इसके अलावा, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि पर किसी भी प्रकार के पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, खरीद या डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा।

निगरानी के दिए आदेश
क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़ को वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने और रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस विभाग, एसडीएम, बीडीपीओ, एसीपी, नगरपालिकाओं एवं अग्निशमन अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन पर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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