बहादुरगढ़। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हरियाणा पंचायत राज अधिनियम के तहत बहादुरगढ़ खंड के ग्राम पंचायत बीरबरकताबाद सैनीयान, वार्ड नंबर एक के पंच को उनके पद से हटा दिया है। ग्राम पंचायत बीरबरकताबाद सैनीयान के पंच के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच के लिए एसडीएम बहादुरगढ़ को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया है। आदेशानुसार पंच के खिलाफ बहादुरगढ़ सदर थाना में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज है, जो नैतिक अधमता की श्रेणी के अंतर्गत आती है। जारी आदेशानुसार आरोपित पंच ग्राम पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे और न ही पंचायत की चल-अचल संपत्ति पर उनका कोई अधिकार रहेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत की संपत्तियों का नियंत्रण और अधिकार सरपंच को सौंपा जाएगा।