झज्जर। नए कलेक्टर रेट आज से लागू हो जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से इसकी फीस तय कर ली गई है। नए कलेक्टर रेट के चलते अभी रजिस्टरी नहीं हो रही थी। सभी कलेक्टर रेट एक अगस्त से लागू कर दिए गए हैं और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।
झज्जर शहर की बात करें तो यहां शहर की एक काॅलाेनी के कलेक्टर रेट में 23 प्रतिशत और चार काॅलोनियों के कलेक्टर रेट 20 प्रतिशत तक सबसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं। अन्य काॅलोनियों, व्यवसायिक स्थलों के 10 से 15 प्रतिशत के बीच रेट बढ़ गए हैं। व्यवसायिक एरिया में पालिका बाजार और देसवाल कॉम्प्लेक्स शहर का सबसे महंगा एरिया बन गया है। यहां पर 80 हजार रुपये प्रति वर्ग गज रेट रखा गया है।
इस बार यहां के कलेक्टर रेट में 10 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इसके बावजूद शहर के व्यवसायिक एरिया के मामलों में यह सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से आवासीय क्षेत्र में सेक्टर-6 सबसे महंगा एरिया है। यहां पर आवासीय रेट 35 हजार रुपये प्रति वर्ग फाइनल है। यहां के कलेक्टर रेट में भी इस बार 10 प्रतिशत की ही वृद्धि की गई है।
शहर की सिलानी गेट काॅलोनी में आवासीय क्षेत्र में कलेक्टर रेट में सबसे ज्यादा 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले यहां 14 हजार रुपये रेट था, इसे बढ़ाकर 17 हजार कर दिया गया है। इसी प्रकार जिन काॅलोनियों में इस बार कलेक्टर रेट 20 प्रतिशत बढ़े हैं, उनमें चौपटा मोहल्ला, हरिपुरा मोहल्ला, जटिया काॅलोनी, यादव काॅलोनी शामिल हैं।
इसी प्रकार खेड़ी होशदारपुर में कृषि भूमि के 25 प्रतिशत कृषि भूमि के रेट बढ़े हैं। यहां पहले रेट 20 लाख रुपये थे जबकि अब बढ़कर 25 लाख रुपये कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे के साथ दो एकड़ की दूरी तक रेट सामान्य कलेक्टर रेट से 100 प्रतिशत अधिक होगा व स्टेट हाईवे, सब हाईवे के साथ दो एकड़ की दूरी तक रेट सामान्य कलेक्टर रेट से 50 प्रतिशत अधिक होगा।
लिंक रोड के साथ दो एकड़ की दूरी तक रेट सामान्य कलेक्टर रेट का 25 प्रतिशत अधिक होगा। झज्जर शहरी संपदा एवं तहसील झज्जर के सभी गांवों में 1000 वर्ग गज तक जो भी रकबा तय होगा वह प्लाॅट माना जाएगा। कुलाना चौक व माछरौली चौक पर 4 एकड़ की दूरी तक कॉमर्शियल रेट 8 हजार रुपये प्रति वर्ग गज होगा व अन्य सभी गांव में कॉमर्शियल रेट 5500 रुपये प्रति वर्ग गज होगा।
सरकार की हिदायत के अनुसार स्वतंत्र फ्लोर पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अतिरिक्त ली जाएगी। इसी प्रकार से लघु सचिवालय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व मार्किट कमेटी की दुकानें 52 हजार रुपये से 63 हजार रुपये प्रति वर्गगज होंगी और निर्मित रेट अलग से होगा। विकसित फार्म हाउस 7000 रुपये प्रति वर्गगज व निर्मित रेट अलग से होगा। तहसील झज्जर के उन सभी प्लाॅटों का कलेक्टर रेट निर्धारित रेट से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा, जिनमें दो तरफ गली लगती होगी। साथ ही जिसमें तीन तरफ गली लगती होगी, उनका रेट 20 प्रतिशत ज्यादा होगा।