लॉकडाउन के तीसरे चरण में आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन झज्जर की ओर से योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में छूट देते हुए व्यवस्था को बनाए रखने संबंधित आदेश जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने औद्योगिक इकाइयों सहित जिले के शहरी निकाय क्षेत्र में आने वाली दुकानों का शेड्यूल जारी करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के कदम बढ़ाए हैं।
यह रहेगा औद्योगिक इकाई का झज्जर जिले में शेड्यूल
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में कहा कि बहादुरगढ़ उपमंडल औद्योगिक नगरी के रूप में अस्तित्व रखता है। ऐसे में बहादुरगढ़ एचएसआईआईडीसी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयां व जिला के अन्य स्थानों की औद्योगिक इकाइयों को 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए निर्धारित नियमों का अनुपालन करवाते हुए सशर्त चलने की छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में मौजूद औद्योगिक इकाइयों को तथा एमआईई पार्ट-एक व दो में आगामी रविवार तक औद्योगिक इकाई शुरू करने की छूट नहीं दी जाती है। आगामी सोमवार से अनुमति के आधार पर ही उक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां सशर्त शुरू हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरल हरियाणा पोर्टल पर नए वर्जन के साथ आवेदन करने उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों को खोलने की अनुमति होगी।
जिला के कंटेनमेंट एरिया व बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में नहीं खुलेंगी दुकानें
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि झज्जर जिले में कोरोना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत बनाए गए कंटेनमेंट एरिया सहित बहादुरगढ़ नगरप रिषद क्षेत्र में अभी कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त एरिया में अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा।
कंटेनमेंट एरिया व बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों के लिए शेड्यूल जारी
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगी, किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है। केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी।
- दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
- हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कांफेशनरी, बुक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
- जरनल स्टोर, शूज व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाऊस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
- आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटिरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आइटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, आप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वैलरी शॉप तथा उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सुबह 0:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
- झज्जर जिले में पैट्रोल पंप सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक रोजाना खुले रहेंगे।
- जिला झज्जर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें जो किसी भी रूप से कंटेनमेंट एरिया में नहीं हैं, वे सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
- मेडिकल शॉप, दूध अथवा डेयरी उत्पाद की दुकानों को छोड़कर रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।