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बाल विवाह को जड़ से खत्म करना जरूरी : राजबाला

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साल्हावास। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी और एमडीडी आफ इंडिया संस्था के संयुक्त तत्वावधान में साल्हावास, टांडाहेडी गांव में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानून के बारे में बताया गया।
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सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता पूनम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है या उसको बढ़ावा देता है या सहायता करता है तो 112 व 181 नंबर पर फोन करके सूचित करें। सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ने कहा कि बाल विवाह करवाने वाले को 1 साल की सजा व 2 लाख जुर्माना भी लग सकता है या दोनों भी हो सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजबाला ने कहा कि बाल विवाह रूपी बुराई को जड़ से खत्म करना जरूरी है। तभी लड़कियों के सपने साकार होंगे। सुपरवाइजर सरिता ने कहा कि बाल विवाह होने से लड़कियों का बचपन भी छिन जाता है। जल्द शादी से लड़कियां शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है। इस अवसर पर एमडीडी आफ इंडिया संस्था से जिला समन्वयक मनोज कुमार, संदीप जांगड़ा मौजूद रहे।
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