जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के दोषी आपरेटर लक्ष्य को चार साल कैद की सजा सुनाई है। लक्ष्य के खिलाफ बेरी निवासी एक व्यक्ति ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि एडीसी कार्यालय में डीसी रेट पर कार्यरत आपरेटर उससे बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। जिस पर टीम ने 21 अगस्त 2015 को छापा मारकर लक्ष्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। जिस पर आरोपी लक्ष्य के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।