पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले में 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से (अगले 96 घंटे) तक ड्रोन, ग्लाइडर अथवा पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है
गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। पुलिस की तरफ से जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं, आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर एतिहात के तौर पर जिले में किसी भी तरह का ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।
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सामाजिक शरारती एवं द्वारा ड्रोन ग्लाइडर व पैरामोटर के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। संशोधित ड्रोन एक्ट 2022 की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस मुख्यालय उपायुक्त दीपक सहारन ने जिले में 96 घंटे तक ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर अस्थाई रेड जोन घोषित करते हुए पाबंदी लगाई गई है।
पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले में 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से (अगले 96 घंटे) तक ड्रोन, ग्लाइडर अथवा पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को देखते हुए जिले में सभी तरह के ड्रोन, ग्लाइडर व पैरामोटर इत्यादि उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी नजर
इसके संबंध में जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों व अपराध अन्वेषण टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो पूरे जिले में ड्रोन, ग्लाइडर व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पुलिस कर्मियों को जरूरी होने पर ड्रोन उड़ाने की शर्तों समेत इजाजत होगी
उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमों और अन्य सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से संबंधित कामों के लिए जरूरी होने पर ड्रोन उड़ाने की शर्तों समेत इजाजत होगी। पुलिस मुलाजिम व अन्य सरकारी अधिकारी यदि उनकी कोई बर्दी है तो ड्रोन उड़ाने के मौके पर वर्दी जरूर पहनेंगे।