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Jhajjar-Bahadurgarh News: व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को एनओसी लेने के लिए प्रदूषण बोर्ड ने दिया आखिरी मौका

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बहादुरगढ़। बिना एनओसी चल रहे होटल, ढाबे, विवाह मंडल आदि प्रतिष्ठानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो सप्ताह का समय दिया है। ऐसा न करने पर इन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। केस दर्ज करने को भी चेताया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित दहिया ने गणपति धाम में इन संस्थान संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट शब्दों में यह अल्टीमेटम दिया है।
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बैठक में उन्होंने कहा कि या तो दो सप्ताह के अंदर वे बोर्ड और अन्य विभागों से एनओसी ले लें, वरना उनके संस्थान को सील कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान संस्थान संचालकों ने कुछ और समय तथा नियमों में ढील देने की मांग की। इस पर बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि वे पॉलिसी से बाहर जाकर कोई भी छूट नहीं दे सकते। अगर कोई संस्थान संचालकों नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झज्जर जिले के 76 और नगर परिषद ने 31 संस्थानों को नोटिस देकर जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। नोटिस में एनओसी न लेने पर सीलिंग की भी चेतावनी दी गई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए 20 सितंबर और नगर परिषद ने 30 सितंबर तक डेडलाइन निर्धारित की थी, लेकिन कुछेक संस्थानों को छोड़कर अमूमन सभी संस्थानों ने कोई भी एनओसी ने नहीं ली। ऐसे में एनजीटी के निर्देश पर इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इसमें बोर्ड की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जानी है लेकिन अब तक एक भी संस्थान के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं की गई। अब बोर्ड ने फिर से अंतिम मौका देते हुए इन संस्थानों को दो सप्ताह का समय दिया है।
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इन संस्थानों को ये छह एनओसी अनिवार्य
विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन संस्थाओं को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेंट टू एस्टाबलिश, कन्सेंट टू आपरेट, नगर परिषद, भूजल शाखा, नगर परिषद का भवन प्लान स्वीकृति, दमकल विभाग की एनओसी लेनी होगी।
एनजीटी के नियमों का पालन करना होगा : दहिया
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित दहिया ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, बैंक्वट हाल आदि संस्थानों को एनजीटी के नियमों की पालना करनी होगी। संबंधित विभागों से एनओसी लेनी होंगी। इस मामले में कार्रवाई के लिए लगातार संबंधित विभागों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। सोमवार को भी बैठक लेकर इन संस्थानों के मालिकों को आखिरी मौका दिया गया है। दो सप्ताह का उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया है इसके बाद सीलिंग और केस दर्ज करने की कार्रवाई होगी।
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