झज्जर। उपायुक्त शक्ति सिंह ने झांसवा गांव में गऊ चारा बणी से हरे वृक्ष कटवाने के मामले में सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा को पद से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार ग्राम सरपंच द्वारा 100 पेड़ों को अवैध तरीके से काटा गया था। इस मामले में विकास एवं पंचायत अधिकारी, मातनहेल ने रिपोर्ट दी गई थी तथा उपमंडल अधिकारी (ना.) ने इस मामले में जांच की थी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ग्राम सरपंच को उनका पक्ष रखने का नियमानुसार मौका भी दिया गया। जांच रिपोर्ट के बाद जिला उपायुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 51(2) के अंतर्गत झांसवा गांव की सरपंच को निलंबित किया गया है तथा ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर दिया दिया है। संवाद