अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर।
सीजेएम प्रविंद्र की अदालत ने छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनाए गए फैसले की विशेष बात यह है कि मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को अदालत द्वारा की गई जुर्माना राशि पीड़िता को देनी होगी। दो साल के कारावास की सजा अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार जिले के गांव दिमाना में बलराम नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा था कि उसने अपने पड़ोस की एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर न सिर्फ छेड़छाड़ की। बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मामला फरवरी 2016 का है। करीब डेढ़ साल तक चले इस मामले में आरोपी बलराम अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिसमें महिला द्वारा लगाया गया आरोप झूठा साबित होता हो। बाद में इस मामले में न्यायाधीश प्रविंद्र ने आरोपी बलराम को मामले का दोषी करार देकर दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।