अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर।
एडिशनल सेशन जज लालचंद की अदालत ने सोमवार को हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, तीनों आरोपियों के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार बहादुरगढ़ के जटवाड़ा मौहल्ला निवासी रविंद्र ने 12 जुलाई 2015 को शिकायत देते हुए बताया कि वह ड्राईवरी का कार्य करता है। जोकि परनाला गांव निवासी जयपाल की गाड़ी किराए पर लेकर बहादुरगढ़ से नांगलोई चलाता है। 11 जुलाई की रात करीब 10 बजे वह बस स्टैंड के नजदीक पेट्रोल पंप पर परनाला निवासी जयपाल, छारा निवासी बिजेंद्र व यूपी के जिला पूर्णपर निवासी अशरत खान के साथ खड़ा था। वे परनाला निवासी जयपाल की क्वालिस गाड़ी उसे बेचने के लिए इक्ट्ठा हुए थे। इसी दौरान जितेंद्र ने उसके पैर पकड़ लिए तथा अशरत खान ने उसके हाथ पकड़ लिए तथा जयपाल ने कस्सी का बिट्टा उसके गुप्तांग में डाल दिया। वहीं, तीनों ने उसके साथ मारपीट कर भाग गए। उसे राहगीरों ने उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। शिकायतकर्त्ता रविंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पिछले दो साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को एडिशनल सेशन जज लालचंद की अदालत ने सोमवार को हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, तीनों आरोपियों के पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।