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Jhajjar-Bahadurgarh News: नौ साल से लापता व्यक्ति को अदालत ने माना मृत

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झज्जर। सिविल जज नीलम झाझरिया की अदालत ने करीब 9 वर्षों से लापता भादानी गांव निवासी धर्मबीर सिंह को कानून की नजर में मृत घोषित करने का आदेश दिया है। अदालत ने उनकी पत्नी संतोष देवी और बेटे नरेंद्र कुमार की ओर से दायर दीवानी वाद को स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि धर्मबीर सिंह को विधिक रूप से मृत माना जाएगा।
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धर्मबीर सिंह 4 जुलाई 2017 को अचानक लापता हो गए थे। उस समय उनकी आयु करीब 65 वर्ष थी। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। बाद में 23 अक्तूबर 2017 को झज्जर थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस की ओर से भी लगातार प्रयास किए गए, लेकिन धर्मबीर सिंह का कोई पता नहीं चल सका। मामले की सुनवाई के दौरान सामान्य जनता को समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई भी पक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद मामला एक पक्षीय आधार पर आगे बढ़ा। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष से अधिक समय तक उन लोगों को कोई जानकारी न मिले, जिन्हें स्वाभाविक रूप से उसके बारे में पता होना चाहिए तो उसे कानूनन मृत मानने की वैधानिक धारणा लागू होती है।
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