झज्जर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य वर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सुनील कुमार को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें छह माह के साधारण कारावास और 2,50,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।
गुढ़ा निवासी कृष्ण कुमार ने सिवाना निवासी सुनील कुमार को 2,25,000 रुपये के स्पेयर पार्ट्स, सामान और फर्नीचर बेचे थे। सुनील ने 50,000 रुपये नकद दिए और शेष 1,75,000 रुपये के लिए 10 अप्रैल 2018 का चेक दिया। यह चेक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का था। चेक फंड अपर्याप्त होने के कारण दो बार बाउंस हो गया।
इसके बाद कृष्ण कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। सुनील कुमार ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए लेकिन दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी कोई कानूनी देनदारी नहीं है। अदालत ने उनके बचाव को खारिज कर दिया। अदालत ने यह राशि तीन माह के भीतर चुकाने के आदेश दिए हैं। संवाद
14jjrp02- अजय गुलिया