-फायर एनओसी व भवन मानचित्र न होने पर संबंधित कार्रवाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। नगर परिषद ने शहर में संचालित होटल, बैंक्वेट हॉल, वाटिका, अस्पताल सहित अन्य व्यावसायिक संस्थानों के भवनों की वैधता व फायर एनओसी की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने 62 संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे में दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। समय पूरा होने के बाद एनओसी न दे पाने पर कार्रवाई की बात कही है।
नोटिस के अनुसार उपायुक्त झज्जर के निर्देश पर गठित टीम भवन मानचित्र, एनओसी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस टीम के अध्यक्ष बहादुरगढ़ के एसडीएम हैं।
नोटिस में संबंधित संस्थानों से नगर परिषद द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति, पार्किंग क्षेत्र की लंबाई-चौड़ाई का विवरण, ठोस एवं अन्य अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था, जनरेटर सेट का विवरण तथा भवन के कुल क्षेत्रफल, निर्माण वर्ष, कवर्ड एरिया और ओपन एरिया की भी जानकारी मांगी गई है।
ये सभी दस्तावेज 24 घंटे के भीतर कार्यालय में जमा कराए कराने के आदेश दिए गए हैं। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जा सकता है कि भवन का निर्माण अथवा संचालन नियमों के अनुरूप नहीं है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि 62 संस्थानों को नोटिस दिए गए हैं। यह कार्रवाई को शहर में व्यावसायिक संस्थानों के भवनों की वैधता, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक मानकों की जांच के लिए शुरू की गई है।